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मारपीट व गालीगलौच करने का मामला--
एक डॉक्टर व उसके भाई को एक ववर्ष कि सज़ा व दो दो हज़ार का जुर्माना
गत 2001 में हुई थी थाना पुरकाजी इलाके में घटना
मूज़फ्फर्नागर
गत25 मैं 2001 को पुरकाजी इलाके के हाइवे पर पीड़ितअरविंद  व संजीव  पर हमला के घायल कुए जाने के मामले में आरोपी डॉक्टर बिजेनेर व उसके भाई अजेंद्र को धारा  323 224 504 दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की सज़ा व दो दो हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई अपर मुखय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर एक श्री मति ज्योति अग्रवाल की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने पैरवी की वादिरविन्द कुमार ने मामला दर्ज कराया वादी व आरोपी के बीच ज़मीन का विवाद है आरोपी व वादिग्राम लखनोति के बताए गए हैं